Helmet नहीं पहनने पर भी इंश्योरेंस कंपनी कम नहीं कर सकती क्लेम
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया
नई दिल्ली। अगर बाइक चालक ने हेलमेट नहीं पहनना और ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट हो जाता है तब भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कम नहीं कर सकती ।हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यदि दुर्घटना के लिए बाइक सवार दोषी नहीं है, तो बीमा कंपनी हेलमेट न पहनने के कारण घायल बाइक सवार को मिलने वाले दावे की राशि कम नहीं कर सकती। बाइक एक्सिडेंट पर कम क्लेम मिलने के एक मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, “हेलमेट पहनना सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मुआवजे (की मात्रा) को कम करने का एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए। मोटर वाहन दुर्घटनाओं में सहभागी लापरवाही की अवधारणा तभी सामने आती है, जब घायल पक्ष की खुद की लापरवाही दुर्घटना में योगदान देती है।” रामनगर जिले के सदाथ अली खान की बाइक 5 मार्च, 2016 को एक तेज रफ्तार कार से भिड़ गई।
जिसमें उसकी मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और खान को भी कई चोटें आईं। इसे. खान ने अपने इलाज में 10 लाख रुपये खर्च होने के बाद बीमा दावों की मांग करते हुए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का रुख किया। हालांकि, न्यायाधिकरण ने 24 सितंबर, 2020 के अपने आदेश में उन्हें मुआवजे के रूप में 5.6 लाख रुपये दिए, जिसमें कहा गया कि दुर्घटना के समय दावेदार ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। खान ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में दलील दी कि दुर्घटना के बाद वह अपनी 35,000 रुपये प्रति माह की नौकरी जारी रखने में असमर्थ हो गया था। न्यायालय ने खान को दुर्घटना में शामिल कार के बीमाकर्ता द्वारा देय 6,80,200 रुपये का बढ़ा हुआ मुआवजा दिया। मालूम हो कि यदि कोई हेलमेट पहनकर बाइक नहीं चलाता है और उसका एक्सिडेंट हो जाता है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी ग्राहक को मिलने वाली क्लेम की राशि कम कर देती हैं। इंश्योरेंस कंपनियों का तर्क होता है कि बाइक चालक ने हेलमेट नहीं पहना था इसलिए उसका क्लेम कम किया जा रहा है।
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