SEBI ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए समयसीमा में संशोधन किया
सेबी का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी शेयर बाजार की ओर ले जाना
नई दिल्ली। हाल ही में सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से समयसीमा में परिवर्तन किया है। अब रेटिंग एजेंसियों को क्रियाकलापों को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए कार्य दिवसों की समयसीमा बढ़ा दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि निवेशकों को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी शेयर बाजार की ओर ले जाना। सेबी के इस प्रक्रियापरक संशोधन के तहत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को सात कार्य दिवसों की समयसीमा के भीतर रेटिंग कार्रवाइयों पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की अनिवार्यता है। इसके साथ ही चूक न करने वाला ब्योरा एनडीएस को तीन महीनों तक न देने पर संशोधित समयसीमा को पांच कार्यदिवस में समायोजित किया गया है। इससे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को ज़्यादा जिम्मेदारी सहित काम करने का दबाव महसूस होगा।
सेबी के नियमों में किए गए बदलावों के बाद शेयर बाजार में गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने वाले ब्रोकर और बड़ी कंपनियों पर भी नजर रखी जा रही है। सेबी ने हाल ही में फ्रंट रनिंग के मामले में जुर्माने और प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इससे शेयर बाजार में निवेशकों की रक्षा और बाजार की पारदर्शिता होने में मदद मिलेगी। सेबी के नए निर्देशों के माध्यम से निवेशकों को शेयर बाजार में अधिक विश्वास मिलेगा। सुरक्षित और पारदर्शी बाजार में निवेश करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो अच्छे नियत से निवेशकों की सुरक्षा और हित की रक्षा करेगा।
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