अमेरिकी अदालत से याचिका खारिज ....Tahawwur Rana के भारत आने की उम्मीदें बढ़ी
मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता
वॉशिंगटन। अमेरिकी अदालत ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के आरोपी और पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ‘सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया’ में ‘यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट’ के न्यायाधीश डेल एस फिशर ने 10 अगस्त के अपने आदेश में लिखा, ‘‘अदालत ने एक अलग आदेश जारी कर आंतकी तहव्वुर राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी है। बहरहाल, राणा ने आदेश के खिलाफ ‘नाइंथ सर्किट कोर्ट’ में याचिका दाखिल की है और उस पर सुनवाई होने तक उसके भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।
राणा ने जून में अमेरिकी अदालत के उस आदेश को चुनौती देकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के अमेरिकी सरकार के अनुरोध को स्वीकार किया गया था। न्यायाधीश फिशर ने अपने आदेश में कहा कि राणा ने अपनी याचिका में दो मूल दलीलें पेश की हैं। उन्होंने कहा कि पहली दलील यह है कि संधि के तहत राणा को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत उसके खिलाफ उन कृत्यों के लिए अभियोग चलाना चाहता है, जिस लेकर अमेरिकी अदालत ने उसके खिलाफ आरोप लगाए थे और बरी कर दिया था। तथा दूसरा तर्क यह है कि सरकार ने यह बात साबित नहीं की है कि यह मानने का संभावित कारण है कि राणा ने भारत में वे अपराध किए जिन्हें लेकर उसके खिलाफ अभियोग चलाया जाना है।
न्यायाधीश ने दोनों ही दलीलें खारिज कर दीं। न्यायाधीश के आदेश के बाद राणा के वकीलों पैट्रिक ब्लेगन और जॉन डी क्लिने ने ‘यूनाइटेड स्टेट कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द नाइंथ सर्किट’ में इसके खिलाफ याचिका दायर की। अमेरिका सरकार ने राणा द्वारा दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अस्वीकार करने का जून में आग्रह किया था। भारत में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में किए गए हमलों में राणा की भूमिका की जांच कर रहा है।
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