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  • Sunday, 22 December 2024
Imran Khan की बढ़ी मुश्किलें

Imran Khan की बढ़ी मुश्किलें

  • 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने बुधवार को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में इमरान खान की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी है। अदालत के इस आदेश से इमरान खान की जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीदों को झटका लगा है। गोपनीय दस्तावेज लीक मामले की सुनवाई सुरक्षा कारणों से अटक जेल में ही हुई। सुनवाई के दौरान जज अब्दुल हसनत जुल्कारनैन ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में ही इमरान खान के करीबी सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी हिरासत में हैं। उनकी भी न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी गई। यह जानकारी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) ने एक संक्षिप्त व्हॉट्सएप संदेश में दी है। अटक जेल में हुई सुनवाई बता दें कि इमरान खान पर आरोप है कि बीते साल एक रैली के दौरान इमरान खान ने सरकारी गोपनीय दस्तावेज लहराया था।

हालांकि पूछताछ के दौरान इमरान खान ने जांच एजेंसियों के सामने कबूला है कि उनसे वह दस्तावेज गुम हो गया है। तोशाखाना मामले में इमरान खान बीती 5 अगस्त से पंजाब की अटक जेल में बंद हैं। 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यी पीठ ने इमरान खान की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि आदेश के बावजूद इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकी क्योंकि गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में अदालत ने इमरान खान को जेल में ही रखने और 30 अगस्त को सुनवाई के दौरान पेश करने का आदेश दिया था। बता दें, इस मामले को सिफर मामले के नाम से भी जाना जाता है। अदालत में सुनवाई की मांग उल्लेखनीय है कि जज अब्दुल हसनत जुल्कारनैन ने ही 29 अगस्त को इमरान खान को एक दिन की रिमांड पर रखने का आदेश दिया था। अब जज जुल्कारनैन ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ाकर पूर्व प्रधानमंत्री की परेशानी बढ़ा दी है। इससे पहले, कानून मंत्रालय ने मंगलवार यानी 12 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें जेल में सुनवाई करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। इसमें कहा गया कि विशेष अदालत के न्यायाधीश अब्दुल ने अनुरोध किया कि कार्यवाही सुरक्षा कारणों से अटक जेल में की जाए। हालांकि, खान के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने अदालत में सुनवाई की मांग की।

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