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  • Friday, 22 November 2024
High Court ने तोशाखाना उपहार संबंधी याचिका खारिज की

High Court ने तोशाखाना उपहार संबंधी याचिका खारिज की

  • नवाज समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिली बड़ी राहत

लाहौर। पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्रियों समेत पूर्व सांसदों के विरुद्ध तोशाखाना उपहार को सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता तनवीर सरवर ने लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश राहील कामरान से पाकिस्तान निर्वाचन आयोग को आठ फरवरी को होने जा रहे चुनाव में प्रत्याशी बने सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और पूर्व सांसदों के विरुद्ध आपराधिक शिकायत की अनुमति देने का निर्देश जारी करने की मांग की थी। इन सभी ने निर्वाचन आयोग को सौंपे गए अपने नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति में तोशाखाना उपहारों को नहीं दर्शाया है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में अपनी संपत्ति में सरकारी उपहारों का विवरण छिपाने के लिए तीन वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके विपरीत नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और शाहिद खाकन अब्बासी जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने अपने तोशाखाना उपहारों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है और अगले चुनाव में प्रत्याशी हैं। तनवीर ने कहा कि निर्वाचन आयोग केवल इमरान खान के विरुद्ध पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। अन्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी।

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