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  • Sunday, 08 September 2024
Sisodia की जमानत अर्जी पर सीबीआई और ईडी को हाईकोर्ट का नोटिस, सुनवाई 8 को

Sisodia की जमानत अर्जी पर सीबीआई और ईडी को हाईकोर्ट का नोटिस, सुनवाई 8 को

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने मामले की सुनवाई 8 मई तय की है। अदालत ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाजत भी दे दी। ईडी ने कहा कि उसे पत्नी से मिलने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी।

सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। आबकारी नीति मामले में उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है। यह दूसरी बार था जब ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की है। सीबीआई मामले में उनकी पहली जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी। 28 अप्रैल, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने पहले ट्रायल कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा।

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