ईडी ने Kejriwal को विशेष छूट का विरोध किया
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने वकील के साथ और मुलाकात की अनुमति देने का अनुरोध संबंधी उनकी अर्जी का यहां की एक अदालत में शुक्रवार को विरोध किया और कहा कि महज इसलिए उन्हें विशेष छूट नहीं दी जा सकती कि वह जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष ये दलीलें दीं, जिन्होंने केजरीवाल की अर्जी पर आदेश सोमवार के लिए सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल के वकील ने न्यायाधीश से कहा कि राजनीतिक नेता के खिलाफ कई मामले लंबित हैं और हफ्ते में एक घंटे मुलाकात का समय अपर्याप्त है। वकील ने कहा, ‘‘यह सर्वाधिक मूलभूत कानूनी अधिकार है। संजय सिंह को तीन बार मुलाकात करने की अनुमति दी गई जबकि उन पर केवल पांच या आठ मामले थे।
ईडी ने हर हफ्ते अपने वकील से पांच बार मुलाकात की अनुमति देने संबंधी केजरीवाल के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि यह जेल नियमावली के खिलाफ है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि केजरीवाल को अपने वकील से (प्रत्येक हफ्ते) दो बार मुलाकात की अनुमति दी गई है, जबकि सामान्य तौर पर एक ही मुलाकात की अनुमति दी जाती है। ईडी के वकील ने न्यायाधीश से कहा, ‘‘जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो उसके साथ (अन्य कैदियों की तरह) समान व्यवहार किया जाता है। उन्हें सप्ताह में दो बार मुलाकात करने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। न्यायिक हिरासत में रहने पर बाहरी दुनिया से आपका संपर्क सीमित और कानून के अनुसार होता है। उन्होंने कहा, ‘‘महज इसलिए कि किसी ने जेल के अंदर से सरकार चलाने का विकल्प चुना है, उसके साथ विशेष व्यवहार नहीं किया जा सकता और विशेष छूट नहीं दी जा सकती।
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