Donald Trump का तीसरे कार्यकाल का संकेत: क्या अमेरिकी संविधान इसे अनुमति देता है?
वाशिंगटन। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचंड जीत के बाद अपने दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बीच उन्होंने अपने समर्थकों के सामने तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने का संकेत दिया है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम दो कार्यकाल की सीमा तय करता है, जिससे ट्रंप का तीसरे कार्यकाल का सपना कानूनी रूप से कठिन हो सकता है। इतिहास में, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने इस सीमा से पहले चार बार राष्ट्रपति पद संभाला था, जो अब तक का एकमात्र उदाहरण है। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने दो कार्यकालों तक ही पद पर बने रहने की मिसाल स्थापित की थी, और 22वें संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक रूप से लागू किया गया। हालांकि, ट्रंप का तीसरे कार्यकाल के संकेत के साथ मजाक करने का उद्देश्य अपने समर्थकों का ध्यान आकर्षित करना हो सकता है, लेकिन कानूनी सीमाओं के चलते इस संभावना पर सवाल उठना स्वाभाविक है।1951 में लागू 22वें संशोधन के अनुसार, एक व्यक्ति अधिकतम दो बार राष्ट्रपति पद पर रह सकता है।
यदि कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रपति के कार्यकाल के दो साल से अधिक समय तक पद संभालता है, तो उसे भी केवल एक बार चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। इस संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रपति पद की अवधि को सीमित करना है, जिससे सत्ता के केंद्रीकरण को रोका जा सके। डोनाल्ड ट्रंप यदि तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें 22वें संशोधन को रद्द करने का प्रयास करना होगा, जो कि बेहद जटिल प्रक्रिया है। संविधान संशोधन के लिए प्रतिनिधि सभा में दो-तिहाई (290 सदस्य) और सीनेट में 67 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसके बाद सभी राज्यों के तीन-चौथाई (38 राज्य) सदस्यों की भी सहमति चाहिए होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों और कुछ रिपब्लिकन सांसदों के संभावित विरोध के चलते, ट्रंप के लिए इस संशोधन को रद्द करना एक कठिन कार्य साबित हो सकता है।
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