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  • Sunday, 08 September 2024
बगैर अनुमति भाजपा कार्यकताओं द्वारा निजी आयोजन किये जाने के संबंध में जिम्मेदार थाना प्रभारी पर कार्यवाही की मांग को लेकर Digvijay Singh and Jitu Patwari  ने पुलिस आयुक्त को सौपा ज्ञापन

बगैर अनुमति भाजपा कार्यकताओं द्वारा निजी आयोजन किये जाने के संबंध में जिम्मेदार थाना प्रभारी पर कार्यवाही की मांग को लेकर Digvijay Singh and Jitu Patwari ने पुलिस आयुक्त को सौपा ज्ञापन

 

भोपाल/ राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी एवं मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरी नारायण चारी मिश्र जी से मुलाकात कर सर्विस नियमों का उल्लंघन करने वाले अशोका गार्डन थाना प्रभारी के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा। नेताद्वय ने कहा कि विगत दिनों भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस थाने में बगैर अनुमति के भाजपा कार्यकताओं द्वारा निजी आयोजन के संबन्ध में पुलिस आयुक्त, भोपाल को जिम्मेदार थाना प्रभारी पर कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौपा श्री पटवारी ने ज्ञापन सौंपते बताया कि मध्यप्रदेश में हुये नर्सिंग घोटाले को लेकर श्री दिग्विजयसिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और मेरे साथ हजारों कांग्रेसजनों की उपस्थिति में विगत 18 जुलाई 2024 को दोपहर में भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस थाने में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के लिए कांग्रेसजनों के साथ पहुंचा था। आश्चर्य की बात है कि अशोका गार्डन पुलिस थाने में स्थित हनुमान जी के मंदिर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा निजी आयोजन किया जा रहा था तथा उनके हाथ में मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार तथा उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ नारे लिखी हुई तख्तियों थी।


निजी कार्यक्रम के लिये भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई थी। हमारे द्वारा जब इस बारे में थाना प्रभारी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होने श्री नरेश जाधव का जन्मदिन मनाने के लिये थाना परिसर में निजी आयोजन के लिये अनुमति दी है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और गृह विभाग द्वारा जारी पुलिस आचरण संहिता के तहत इस तरह के किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती। नेताद्वय ने कहा कि थाना प्रभारी का यह कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है जो दण्डनीय है। सिविल अपील क्रमांक 5820/2018 में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय ने एक सार्वजनिक स्थल पर ‘माता की चौकी’ नामक धार्मिक आयोजन करने की अनुमति के लिये एक विशेष संवैधानिक पीठ का गठन करने का निर्णय लिया था। उक्त निर्णय की प्रति भी संलग्न की गई। नेताद्वय ने कहा कि यह एक गंभीर संवैधानिक विषय है जिसके लिये थाना प्रभारी द्वारा किया गया कृत्य संविधान की मूल भावना को ठेस पहुँचाता है। नेताद्वय ने कहा कि इस मामले में अशोका गार्डन थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करने तथा उक्त घटना की किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराते हुये थाना प्रभारी के विरूद्ध सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त ज्ञापन की प्रति पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश की को भी आवश्यक कार्यवाही प्रेषित की गई है।
ज्ञापन सौपते समय प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, प्रवक्ताद्वय भूपेन्द्र गुप्ता, जितेन्द्र मिश्रा, गुड्डू चौहान और राहुल राठौर सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे।

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