कोर्ट ने दिए धोखाधड़ी मामले में शिल्पा, Raj Kundra के खिलाफ जांच के आदेश
प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है यह मामला
मुंबई। मुंबई सेशंस कोर्ट ने धोखाधडी के एक मामले में पुलिस को शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट में दर्ज धोखाधड़ी का मामला प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है। एक गोल्ड डीलर ने एक्ट्रेस और उनके पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इसके चलते कोर्ट ने दोनों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सेशंस कोर्ट के जज एनपी मेहता ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) को सर्राफा कारोबारी पृथ्वीराज सरेमल कोठारी की शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर जांच के बाद आरोप सही साबित होता है तो पुलिस इस मामले में आईपीसी की सभी जरूरी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करे और एक्ट्रेस और उनके पति के खिलाफ उचित जांच करे। अदालत ने कहा कि यदि आरोपियों द्वारा कोई संज्ञेय अपराध किया गया है तो पुलिस दोनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।
शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के संस्थापक बताए जाते हैं और कोठारी की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने कहा कि 2014 में एक योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत निवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन करते समय रियायती दर पर सोने का पूरा भुगतान करना होगा और परिपक्वता तिथि पर उन्हें एक निश्चित मात्रा में सोना दिया जाएगा। पीड़ित सर्राफा व्यापारी के वकीलों ने कहा कि ऐसी योजना के बारे में पढ़ने मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि सोना संबंधित निदेशक को ही मिलेगा, चाहे उस समय बाजार में उसका मूल्य कुछ भी हो, जो यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि कोई गारंटी थी, जिसके आधार पर ऐसी योजना बनाई गई। कथित तौर पर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कोठारी से मुलाकात की थी और उन्हें समय पर सोना उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था।
दोनों के आश्वासन पर कोठारी ने योजना में 90 लाख का निवेश किया था। इसके तहत उन्हें 2 अप्रैल 2019 को 5 साल पूरे होने पर 5000 ग्राम 24 कैरेट सोना देने का वादा किया गया था। उनसे कहा गया था कि बाजार मूल्य के बावजूद उन्हें सोना उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन 5 साल पूरे होने पर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी ने अपना वादा पूरा नहीं किया और न ही कोठारी को उनकी कंपनी से सोना मिला।
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