Driving Test के बिना लाइसेंस नहीं मिलेगा
केंद्र सरकार ने जारी किए स्पष्ट निर्देश
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि ड्राइविंग टेस्ट के बिना लाइसेंस नहीं मिलेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों और ड्राइविंग स्कूलों के जरिए जारी किए गए प्रमाणपत्रों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 1 जून से मौजूदा प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं होगा।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने सफाई में कहा है कि मौजूदा नियमों में 1 जून से कोई बदलाव नहीं होगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि निजी ड्राइविंग स्कूलों में परीक्षा पास करने के बाद आवेदकों को एक प्रमाण पत्र मिलेगा। इसका उपयोग आरटीओ में जांच के बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है।
मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम, 1988 के तहत मोटर वाहन चलाने में प्रशिक्षण देने के लिए स्कूलों के लाइसेंस और नियम का प्रावधान है। ये स्कूल सफल प्रशिक्षण पर प्रमाणपत्र जारी करते हैं। लेकिन यह प्रमाणपत्र धारक को ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट नहीं देता है। मंत्रालय ने साफ किया कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास होगा। मालूम हो कि ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल हासिल करने के लिए सबसे मुश्किल काम ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है। पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आवेदकों को अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट से गुजरने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। वे मान्यता प्राप्त प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग टेस्ट करा सकते हैं। अब सरकार ने इस मामले में सफाई जारी है।
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