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  • Sunday, 08 September 2024
जब Facebook Friend के साथ भाग गई पत्नी, पति की हाई कोर्ट में अपील, पत्नी तलाक लेने को तैयार

जब Facebook Friend के साथ भाग गई पत्नी, पति की हाई कोर्ट में अपील, पत्नी तलाक लेने को तैयार

नागपुर। सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव अब घरों में देखने को मिल रहा है। कुछ असर सेहत पर तो कुछ रिश्तों पर देखने को मिलता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में दायर एक मामले में सोशल मीडिया के प्रभाव से घटी एक पारिवारिक घटना सामने आई है। जब पति अपनी पत्नी के फेसबुक मित्र के साथ भाग जाने से हताश हो जाता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाता है। ख़ास बात ये है कि उनके दो बच्चे भी हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी के समक्ष हुई। जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को पीड़िता के पति ने देखा कि उसकी पत्नी गायब है। पूरे दिन इधर-उधर ढूंढने के बाद अगले दिन 9 फरवरी को उन्होंने चंद्रपुर शहर पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इस बीच जांच में पता चला कि वह जिगर नाम के शख्स के साथ बडनेरा (जिला अमरावती) भाग गयी।

उसकी मुलाकात जिगर से फेसबुक पर हुई थी। उसकी बडनेरा में सरकारी नौकरी है। पति को बताया गया कि पुलिस उसका बयान दर्ज कर रही है। जब पत्नी दो महीने तक घर नहीं लौटी तो पति हाई कोर्ट पहुंचा और याचिका दायर की। इसमें उसने ये उल्लेख किया कि फेसबुक फ्रेंड जिगर ने उसकी पत्नी को गुमराह कर उसका अपहरण कर लिया और इसी कारण उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। उसने दोनों बच्चों को छोड़कर यह कदम उठाया क्योंकि जिगर उसे गुमराह कर रहा था। पति ने आशंका जताई कि वह जिगर के दबाव में है। इसलिए पत्नी की कस्टडी दिलाने के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बडनेरा पुलिस को पत्नी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। पत्नी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता रजनीश व्यास के मार्गदर्शन में एडवोकेट कीर्ति देशपांडे ने मामले की पैरवी की। वहीं राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट तृप्ति उदेशी ने मामले की पैरवी की।


पत्नी तलाक लेने को तैयार
उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार बडनेरा पुलिस ने पत्नी को कोर्ट में पेश किया। जया ने कोर्ट को बताया कि जिगर ने मुझे गुमराह नहीं किया बल्कि मैं अपनी मर्जी से बडनेरा आई हूं। साथ ही, मैंने बताया कि मैं बडनेरा में जिगर के साथ नहीं रह रही थी। इसके अलावा, मैंने अपने पति से कहा कि मैं उसे तलाक दे दूंगी। कोर्ट ने यह राय व्यक्त करते हुए याचिका निस्तारित कर दी कि चूंकि पत्नी होश में है, इसलिए वह निर्णय लेने की हकदार है।

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