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RBI ने बैंकों, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए जारी किए नियम

RBI ने बैंकों, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए जारी किए नियम

मुंबई। आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जैसी अपनी विनियमित संस्थाओं के लिए स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए व्यापक ढांचा जारी किया। यह एसआरओ ढांचा व्यापक उद्देश्यों, कार्यों, पात्रता मानदंड और शासन मानकों को निर्धारित करता है, जो सभी एसआरओ के लिए समान होगा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो। यह ढांचा रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए एसआरओ द्वारा पालन किए जाने वाले व्यापक सदस्यता मानदंड और अन्य नियम एवं शर्तें भी निर्धारित करता है।


विशेष रूप से, एक एसआरओ से निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है:
* प्रगतिशील प्रथाओं और सम्मेलनों को प्रोत्साहित करके अपने सदस्यों के बीच अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना। विशेष रूप से क्षेत्र की छोटी संस्थाओं को मार्गदर्शन और समर्थन देने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
* देश में रिजर्व बैंक, सरकारी प्राधिकरणों या अन्य नियामक और वैधानिक निकायों के साथ जुड़ाव में अपने सदस्यों की सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करें।
* नीति-निर्माण में सहायता के लिए प्रासंगिक क्षेत्रीय जानकारी एकत्र करें और रिजर्व बैंक के साथ साझा करें।
* अनुपालन और स्वशासन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्र के भीतर अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को प्रोत्साहित करें।

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