
RBI ने दी सफाई, खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा तय करने के लिए बैंक स्वतंत्र
अच्छी बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार
महेसाणा। गुजरात के महेसाणा में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस तय करना पूरी तरह बैंकों का अधिकार है। यह निर्णय आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने कहा कि बैंक अपनी नीति और व्यावसायिक रणनीति के आधार पर न्यूनतम बैलेंस की सीमा तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब आईसीआईसीआई बैंक ने अपने बचत खातों में 50,000 तक का न्यूनतम बैलेंस अनिवार्य कर दिया है।
वहीं कुछ बैंक 10,000, 2,000 या इससे भी कम न्यूनतम बैलेंस की सीमा निर्धारित करते हैं। कुछ बैंक ग्राहकों को इस बाध्यता से पूरी तरह मुक्त भी कर चुके हैं। गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि अच्छी बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना को एक “शुभ शुरुआत” बताते हुए कहा कि यह योजना आर्थिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत खाताधारकों को दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और अटल पेंशन योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जिनका हर व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए।
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