Dark Mode
Iraq में समलैंगिक संबंध बनाने पर मिलेगी 15 साल की सजा

Iraq में समलैंगिक संबंध बनाने पर मिलेगी 15 साल की सजा

वॉशिंगटन। इराक में अब समलैंगिक संबंध को अपराध मान लिया गया है। यदि कोई समलैंगिक संबंध बनाता है तो उसे 15 साल की सजा मिल सकती है। इराक की संसद में समलैंगिक संबंधों को लेकर एक कानून पारित किया गया। इराक के संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध माना है। वहीं, कानून के मुताबिक, समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 15 साल की सजा का ऐलान भी कर दिया गया। धार्मिक मूल्यों के आधार पर इराक के संसद ने यह कानून पारित किया है। बता दें वैश्यावृति के खिलाफ भी इराक की संसद ने सख्त कदम उठाया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की सदस्य सारा संबर ने भी इराक के इस फैसले पर चिंता जाहिर की है। इराक के इस कानून को लेकर एलजीबीटी समुदाय और पश्चिमी देशों ने कड़ी आलोचना जताई है।

अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी इराक के इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। बता दें कि इराक में समलैंगिकता को बढ़ावा देने वालों को भी सजा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका इस फैसले पर चिंतित है। यह बदलाव संवैधानिक रूप से संरक्षित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है।एमनेस्टी इंटरनेशनल के इराक शोधकर्ता रजाव सालिही ने कहा, इराक ने एलजीबीटीआई समुदाय के सदस्यों के साथ वर्षों से किए जा रहे भेदभाव और हिंसा को प्रभावी ढंग से कानून में संहिताबद्ध कर दिया है।

Comment / Reply From

You May Also Like

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!