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  • Friday, 22 November 2024
जमानत मिलने के बाद भी रिहा नहीं होंगे Imran khan, अब इस केस में लिए गए हिरासत में

जमानत मिलने के बाद भी रिहा नहीं होंगे Imran khan, अब इस केस में लिए गए हिरासत में

इस्लामाबाद। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। हालांकि, इससे पहले कि खान अटक जेल से बाहर आते, उन्हें सीक्रेट लेटर चोरी केस (साइफर गेट स्कैंडल) में हिरासत में ले लिया गया। पूर्व कानून मंत्री और सरकारी वकील अता तराड़ ने कहा कि इमरान की सजा सस्पेंड हुई है। उन्हें बेल मिली है, लेकिन वो फिलहाल जेल से रिहा नहीं हो सकते। इसकी वजह ये है कि साइफर चोरी के मामले में अदालत ने जांच एजेंसियों को 14 दिन का फिजिकल रिमांड दिया है।

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