एक्सिस एमएफ के पूर्व डीलर Viresh Joshi पर 7 साल का प्रतिबंध
मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फ्रंट-रनिंग ट्रेडिंग के गंभीर आरोपों पर ऐक्सिस म्युचुअल फंड के पूर्व चीफ डीलर वीरेश जोशी पर सात साल के लिए प्रतिभूति बाजार में पाबंदी लगा दी है। उन पर 3 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में सेबी ने जोशी के 20 अन्य सहयोगियों को भी 3 से 7 साल के लिए प्रतिबंधित किया है, जिन पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। नियामक ने इस अवैध गतिविधि के जरिये हुई अनुमानित 30.55 करोड़ रुपए की कमाई को पहले ही जब्त कर लिया है। सेबी के अंतिम आदेश के अनुसार, जोशी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऐक्सिस एमएफ के बड़े सौदों से जुड़ी गोपनीय जानकारी अपने बाहरी सहयोगियों को दी।
इन लोगों ने दुबई से ओडीआईएन टर्मिनल और दूसरों के नाम पर खोले गए खातों का इस्तेमाल कर फ्रंट-रनिंग ट्रेड किए, जिससे बाजार में हेरफेर कर अवैध मुनाफा कमाया गया। इस गैर-कानूनी कमाई को ऑफशोर कंपनियों में जमा किया गया। जांच में मिले व्हाट्सएप चैट और जादूगर, एएसडीएफजी जैसे कोड नामों के इस्तेमाल से आरोपियों के बीच गहरे तालमेल का खुलासा हुआ। बाजार नियामक ने स्पष्ट किया है कि फ्रंट-रनिंग एक गंभीर धोखाधड़ी है, जो म्युचुअल फंडों के यूनिटधारकों के भरोसे और बाजार की अखंडता को कमजोर करती है। ऐसी गतिविधियों में निजी फायदे को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि म्युचुअल फंडों का प्रबंधन निवेशकों के हित के लिए किया जाता है। सेबी की यह कार्रवाई बाजार में धोखाधड़ी रोकने और निवेशकों के हितों की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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