भोजशाला मंदिर: हिन्दुओं को पूजा का अधिकार : High Court
धार/इंदौर/ धार स्थित भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने निर्णय में भोजशाला परिसर को मां वाग्देवी सरस्वती का मंदिर माना और हिन्दू पक्ष को पूजा-अर्चना का अधिकार दिए जाने की बात कही।
हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के कमाल मौला मस्जिद होने के दावे को खारिज कर दिया। साथ ही मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। फैसले के बाद हिन्दू संगठनों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। भोजशाला लंबे समय से हिन्दू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद का केंद्र रही है। मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से लंबे समय से अदालत में सुनवाई चल रही थी।
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