1 April से पहले चारों नए श्रम कोड के नियम बन जाएंगे
श्रम सचिव - मंत्रालय 1 अप्रैल 2026 से पहले नए लेबर कोड अधिसूचित करने के लक्ष्य पर काम कर रहा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार चारों श्रम संहिताओं को जल्द लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। श्रम सचिव वंदना गुरनानी ने बताया कि मंत्रालय का लक्ष्य इन नियमों को 1 अप्रैल 2026 से पहले अधिसूचित करना है, ताकि वे अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से प्रभावी हो सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि लेबर कोड निर्धारित समय से भी पहले लागू हो जाए और इसी दिशा में सभी प्रक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। गुरनानी के अनुसार मंत्रालय जल्द ही नियमों का ड्राफ्ट दोबारा जारी करेगा, जिसके बाद 45 दिनों तक जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। मंत्रालय की योजना है कि अगले दो से तीन महीनों में सभी नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाए।
इसके साथ ही, श्रम अधिकारियों—केंद्र और राज्य दोनों की ट्रेनिंग को अधिक प्रभावी बनाने और उनकी जिम्मेदारियों को सरल करने पर भी काम जारी है। नए श्रम कानूनों के तहत कई प्रक्रियाएं जैसे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, मंजूरी और निरीक्षण को डिजिटल मोड में सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी उद्देश्य से श्रम सुविधा और समाधान जैसे मौजूदा ऑनलाइन पोर्टल्स को नए प्रावधानों के हिसाब से अपडेट किया जा रहा है, ताकि उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को सुगम सुविधा मिल सके।
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