Sumavali से कांग्रेस विधायक और पत्नी को 2 साल की सजा
- Posted on 03 Dec,2022
- Madhya Pradesh
- By NEWSDESK

ग्वालियर। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की कोर्ट ने मुरैना के सुमावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अजब ङ्क्षसह कुशवाह को दो साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही उनकी पत्नी शीला देवी और एक अन्य कृष्ण गोपाल चौरसिया को भी दोषी माना गया है। तीनों ही दोषियों पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला करीब १० साल पहले का है। महाराजपुरा इलाके में करीब १६ सौ वर्ग फुट के एक प्लॉट का सौदा जौरा के रहने वाले पीएल शाक्य ने अजब ङ्क्षसह कुशवाह से किया था। इसके एवज में विधायक ने पीएल शाक्य से ७.४३ लाख रुपए भी वसूले थे। जब खरीददार शाक्य वहां निर्माण करने पहुंचे तो पता चला कि यह जमीन सरकारी है और इस प्लॉट को पहले भी एक बार बेचा जा चुका है। फरियादी शाक्य ने जब अपने पैसे अजब ङ्क्षसह कुशवाह से वापस मांगे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उसका यह भी आरोप था कि दलित समाज के होने के नाते उसे आरोपी गणों ने जाति सूचक गंदी गंदी गालियां दी थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में महाराजपुरा थाना पुलिस ने २०१४ में एफ आई आर दर्ज की थी। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मेहरोत्रा ने कोर्ट को बताया कि आरोपी गण का कार्य प्रारंभ से ही फरियादी के साथ छल कर रहा था। अभियोजन साक्ष्य के बाद अपराध सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय एमपी एमएलए सुशील कुमार जोशी की कोर्ट ने विधायक को दोषी माना है और तीनों ही लोगों को दो-दो साल के कारावास से दंडित किया है। कोर्ट में कांग्रेस विधायक अजब ङ्क्षसह कुशवाह उनकी पत्नी शीला देवी और कृष्ण गोपाल चौरसिया उपस्थित थे। उन्होंने न्यायालय से दो सप्ताह का समय मांगा है। न्यायालय ने उन्हें फौरी तौर पर अंतरिम राहत देते हुए जमानत स्वीकार कर ली है और १५ दिन के भीतर हाईकोर्ट से अपनी जमानत को कंफर्म करने के निर्देश दिए हैं।